सिमगा (खेमराज)| थाना सिमगा के अप. क्र. 362/20 धारा 406, 384, 34 भादवि के आरोपी रोहित तिवारी एवं शशि तिवारी द्वारा प्रकरण के प्रार्थिया श्रीमती आशा शर्मा के बैंक खाता स्थित स्टेट बैंक सिमगा से रकम 24,00,000रू. आहरण कराकर अपने घर पर रख दिए एवं मांगने पर नहीं दिए चूँकि प्रार्थिया का कुछ वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो जाने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसी का फायदा उठाकर एवं बैंक से कुछ रकम उनके अनुपस्थिति में उनके द्वारा हस्ताक्षरित विड्राल फार्म एवं पत्र के आधार पर रकम निकालकर गबन किए हैं कि प्रार्थीया आशा शर्मा के लिखित आवेदन पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 406, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था आरोपी रोहित तिवारी घटना दिनांक से फरार था की दिनांक 21. 07. 20 आरोपी रोहित कुमार तिवारी माननीय जेएमएफसी न्यायालय सिमगा में आत्मसमर्पण किया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति माननीय जे. एम. एफ. सी. न्यायालय सिमगा से लेकर पुलिस हिरासत में लिया गया बाद आज दिनांक 28. 07. 20 को आरोपी रोहित कुमार तिवारी उर्फ गुड्डा तिवारी पिता स्व.कृष्ण कुमार तिवारी साकिन टीहूपारा सिमगा थाना सिमगा को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जे एम एफ सी न्यायालय सिमगा पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया!