भिलाईः नगर पालिक निगम भिलाई में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रतिबंधित और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया। इस बार सीधे प्लास्टिक डीलर और निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त लोकेश चंद्राकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सभी स्थानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। इ बैठक में निगम भिलाई का पूरा स्वास्थ्य महकमा मौजूद रहा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित हेल्थ विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
चोरी छुपे बेचने वालों पर नजर
बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब इनके निर्माता और होलसेल डीलर तक निगम पहुंचेगा ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। भिलाई के मार्केट से सिंगल यूज प्लास्टिक का नामोनिशान गायब हो चुका है। लेकिन जो लोग चोरी छुपे बेच रहे हैं उन पर भी निगम प्रशासन की नजर रहेगी।
ज्यादातर जिन इलाकों एवं मार्केट क्षेत्रों में इन प्लास्टिक का उपयोग होता है, वहां पर विशेष रूप से नजर रखा जाएगा। खासकर शराब दुकानों के समीप चखना सेंटर और अहाता पर भी विशेष रुप से टीम पहुंचेगी। इसके लिए आबकारी विभाग को भी निगम सहयोग के लिए पत्र प्रेषित करेगा ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर विशेष रूप से कार्रवाई हो सके और शहर से इसका खात्मा हो सके।
महिलाओं को जिम्मेदारी
इसे हटाने के साथ ही इसका विकल्प भी निगम निर्धारित कर रहा है इसकी जिम्मेदारी ताकि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़ों के थैले एवं बर्तनों आदि का उपयोग करें इसके लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। शादी एवं पार्टियों में होने वाले आयोजनों पर भी निगम प्रशासन नजर रखेगा और यहां पर यदि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो ऐसे आयोजन पर भी कार्रवाई होगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। ज्यादातर उपयोग होने वाले स्थानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सजग होकर निगम कार्यवाही करने के बड़ी मंशा में है। निगम की एक विशेष टीम बड़े विक्रेताओं पर नजर रखेगी और इनको सूचीबद्ध करते हुए छापामार कार्यवाही करेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित सामग्री की बात करें तो विशेषकर इयरबड्स, बलून स्टिक, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, स्ट्रॉ, कैरी बैग, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक चम्मच एवं चाकू प्लास्टिक ट्रे, प्लास्टिक मिठाई बॉक्स, प्लास्टिक इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक झंडा, प्लास्टिक बैनर, एवं डेकोरेशन थर्माकोल भिलाई निगम में बैन है। यदि किसी के पास यह मिला तो कार्रवाई सुनिश्चित है। निगम ने भिलाई शहर वासियों से अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का न ही विक्रय करें और न ही उपयोग करें।

