बिलासपुर : 3 साल पहले शादी का झांसा देकर लड़की को भगा कर ले जाने वाले शख्स को कोर्ट ने 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा की लड़के ने पीड़िता से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। ऐसे में इतनी बड़ी सजा देने से परिवार के बिखरने की नौबत आ जाएगी। इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि जिस समय अपराध हुआ, तब पीड़िता नाबालिग थी। यह बात आरोपी को पता थी, फिर भी इस घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए पॉस्को धारा के तहत ही उसे सजा दी गई है । दरअसल, पूरी घटना साल 2018 की है। उस समय लड़की 17 साल की नाबालिग थी। उसकी मां घरों में साफ सफाई का काम करती है। 19 जून 2018 को वह काम पर चली गई थी। इसी बीच लड़की घर से निकल गई थी। कुछ देर बाद उसकी मंझली बेटी ने अपनी मां को सूचना दी कि उसकी बड़ी बहन बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। आस-पास तलाश करने के बावजूद जब वह नहीं मिली, तब मां ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट में लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 6 महीने बाद 3 दिसंबर 2018 के दिन पुलिस को जानकारी मिली कि सरकंडा अटल आवास निवासी नीलेश गोले(25) के घर पर किशोरी मौजूद है। जिसके बाद पुलिस टीम ने किशोरी को नीलेश के घर से बरामद कर लिया गया था। उसके खिलाफ 19 फरवरी 2019 के दिन पॉस्को कोर्ट में चारजशीट पेश किया गया था। अब पॉस्को कोर्ट ने नीलेश को सजा सुनाई है।
3 साल पहले लड़की को भगा ले गया था युवक, दोनों ने शादी भी की, कोर्ट ने कहा-अपराध के वक्त नाबालिग थी पीड़िता, दुष्कर्मी को 10 साल की जेल
