SC toughened on SIR controversy! Notice to Election Commission regarding changes in Form-6
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले ‘फॉर्म 6’ में बिना तय वैधानिक प्रक्रिया के बदलाव करने और मतदाता सूची संशोधन (SIR) से जुड़े विवाद को लेकर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ यह जांच करेगी कि फॉर्म 6 में बदलाव की प्रक्रिया कानून के तहत अपनाई गई थी या नहीं। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या है फार्म-6 को लेकर विवाद और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?
दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें आरोप लगाया गया है कि SIR प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से नहीं लिए गए।
याचिकाओं में विशेष रूप से चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी न होने की बात कही गई है, जिनका कई अवसरों पर चुनाव निकाय प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ मतभेद रहा था।

