High Court’s big decision on Delhi riots, refuses to file FIR against these leaders including Rahul Gandhi
नई दिल्ली। 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
वहीं, अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। दंगों की स्वतंत्र एसआइटी जांच और भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी।
प्राथमिकी करने की मांग
इसमें शेख मुज्तबा ने याचिका दायर कर भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी की मांग की थी, जबकि दूसरी याचिका में सोनिया गांधी, राहुल व प्रियंका व आप नेता मनीष सिसोदिया सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी करने की मांग की गई थी।
वहीं, दूसरी तरफ अदालत ने दिल्ली दंगाें और 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की स्वतंत्र एजेंसी या एसआईटी गठित कर जांच करने का निर्देश देने की मांग को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।

