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CG Teacher Bharti: कृषि शिक्षक भर्ती की योग्यता पर हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से मांगा जवाब

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CG Teacher Recruitment: High Court challenges eligibility criteria for agriculture teacher recruitment; seeks response from the government.

बिलासपुर. लाेक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत कृषि शिक्षक पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई (नेशनल टीचर काउंसिल फार एजुकेशन) के 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार 11 वीं और 12 वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता स्नातकोत्तर होनी चाहिए. जबकि राज्य शासन ने लेकिन सिर्फ स्नातक की पात्रता रखी है. यह नियमों का उल्लंघन है. याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है.

 

अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक ई संवर्ग के 868 और टी संवर्ग के 786 यानी कुल 1654 पदों पर भर्ती की जाएगी. राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार शिक्षक के इन पदों के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड में एक वर्षीय स्नातक या 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व चार वर्षीय बीएएड, बीएससीएड, बीएड हो, या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड विशेष शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. याचिका में नियम अनुसार एनसीटीई के तहत पात्रता स्नातकोत्तर करने की मांग की गई है.

राज्य शासन के नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षक ई संवर्ग में कुल 868 और टी संवर्ग में 786 पदों पर भर्ती की जाएगी. ई संवर्ग में रायपुर संभाग में 209, सरगुजा में 40, बिलासपुर में 270, दुर्ग में 354 पद है. वहीं टी संवर्ग में सरगुजा संभाग में में 265, बिलासपुर में 130, रायपुुर में 56, दुर्ग में 50, बस्तर में 285 शिक्षकों के पद है. ई संवर्ग में हिन्दी विषय के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसे ही टी संवर्ग में हिन्दी विषय के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पदों पर भर्ती होगी.

आवेदन प्रक्रिया में खास बात यह है कि शिक्षक के लिए बीएड के साथ टीईटी अनिवार्य है लेकिन कृषि शिक्षकों के लिए यह अनिवार्यता नहीं रखी गई है. कृषि शिक्षकों के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए केवल बीएड अनिवार्य है टीईटी नहीं. निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षक कृषि की पदस्थापना हायर सेकंडरी विद्यालयों में की जाती है इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा लेकिन टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है. साथ ही शिक्षक पद के अभ्यर्थी विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकते हैं.

 

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