- हसौद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भातमाहुल का मामला
दिलहरण चंद्रा/ जैजैपुर : दिनांक 02.03.2021 को प्रार्थी विजय कुमार चंद्रा पिता भगवान लाल चंद्रा उम्र 27 वर्ष साकिन भातमहुल के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रार्थी को जान से मारने की षडयंत्र रचकर रणधीर कश्यप निवासी मल्दा को ग्राम पंचायत भातमाहुल के उप सरपंच राजकुमारी चंद्रा व उसके पति एवं अन्य के द्वारा दस लाख रूपये में विजय चंद्रा को जान से मारने की सुपाडी दिया गया था । ग्राम पंचायत भातमाहुल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रार्थी विजय कुमार चंद्रा के पिता भगवानलाल चंद्रा सरपंच पद प्रत्याशी पर खडा था जो भरतलाल चंद्रा को चुनाव में हराकर ग्राम पंचायत भातमाहुल का सरपंच प्रार्थी के पिता भगवान लाल चंद्रा है पंचायत चुनाव के दौरान भी आरोपीगणो द्वारा चुनाव में हारने पर मतदान दल व पुलिस पार्टी के उपर हमलाकर उपद्रव किया गया था । जिस पर थाना हसौद में अपराध कमांक 28/2020 धारा 147,149,186,347 भादवि लो 0 प्र 0 अधि 0 131 एवं अपराध कमांक 29/2020 धारा 147,149,186,353,332 भादवि कायम कर चालान मान् जेएमएफसी न्यायालय जैजैपुर में पेश किया गया है जो मान् ० न्यायालय में विचाराधिन है , वर्तमान में आरोपी राजकुमारी चंद्रा ग्राम पंचायत भातमाहुल का उप सरपंच है जो पंचायत प्रस्ताव के दौरान पंचायत भवन भातमाहुल में अपने पति व साथी पंचो के साथ शासकीय कार्य में व्यधान उत्पन्न कर गाली गलौच कर इंद्राज रजिस्टर में पेन से कास कर अपराध घटित किया । जिस पर पंचायत सचिव हेमलाल भार्गव की रिपोर्ट पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध कमांक 142/2020 धारा 186,342,294,506,34 भादवि 3 ( 2-5 ) एससी एसटी एक्ट अपराध कायम कर आरोपियों के विरुद्ध चालान विशेष न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया है जो विचाराधिन है , आरोपियो द्वारा अपने कार्य पर सफल नही होने पर एवं चुनावी रंजिस को लेकर विजय कुमार चंद्रा पिता भगवान लाल चंद्रा उम्र 27 वर्ष साकिन भातमाहुल जो सरपंच भगवान लाल चंद्रा का पुत्र है जिसे जान से मारने के लिए सुपारी किलर को दस लाख रूपये में सौदा कर मारने के लिए । रणधीर कश्यप निवासी मल्दा को सौदा कर सुपारी पाच लाख रूपये एडवांस दिये है।जिस पर थाना हसौद में अपराध क्रमांक 20/2021 धारा 120 बी , 387,115,34 भादवि कायम कर विवेचना किया गया । दौरान विवेचना एवं आरोपी रणधीर कश्यप के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी द्वारा लिये गये सुपारी का रकम 240000 / रू को बरामद किया गया है ! प्रकरण सदर में धारा 115,34 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से मामले में उक्त धारा जोडी गई है । जिस पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया जिला जॉजगीर चांपा श्रीमती पारूल माथुर ( भापुसे ) द्वारा उपरोक्त अपराधों के आरोपीयों की गिर कर न्यायालय पेश करने हेतु दिये गये निर्देशानुसार श्रीमान अति . पुलिस अधीक्षक श्रीमान संजय महादेवा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चंद्रपुर / डभरा श्रीमान भवानी शंकर खुटिया के अगुवाई में एवं चुद्रपुर / डभरा अनुभाग के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियो के संयुक्त टीम के साथ उपरोक्त प्रकरणों के आरोपीयों 1.रणधीर कश्यप पिता लखन लाल कश्यप उम्र 27 साल साकिन मल्दा थाना हसौद जो वेब इंडिया पत्रकार है । 02.सुरेश चंद्रा पिता पंचराम चंद्रा उम्र 38 साल , 03.राजकुमारी चंद्रा पति सुरेश चंद्रा उम्र 28 साल , 04 सुशीला यादव पति कौशल प्रसाद यादव उम्र 30 साल . 05 . श्यामलाल चंद्रा पिता जयराम चंद्रा उम्र 39 साल , 06.शोभित चंद्रा पिता जयराम चंद्रा उम्र 41 साल , 07.गोविंद चंद्रा पिता जतीराम चंद्रा उम्र 31 साल साकिन भातमाहूल का भूमि एक्सप्रेस का पत्रकार है , 08.केसव चंद्रा पिता सिताराम चंद्रा उम्र 24 साल , 09.भरत चंद्रा पिता जवाहिर चंद्रा उम्र 40 साल , 10. कौशल चंद्रा पिता मुंशीराम चंद्रा उम्र 35 साल , 11.सम्मेलाल जायसवाल पिता राधेश्याम जायसवाल उम्र 50 साल सभी साकिन भातमाहुल थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा को गिर कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक गणेश राजपूत थाना प्रभारी चंद्रपुर , उप निरीक्षक घनश्याम पटेल कार्यवाहक थाना प्रभारी हसौद , उप निरीक्षक गोपाल सतपथी थाना डभरा , एवं थाना हसौद , चंद्रपुर , डभरा स्टाफ प्र.आर , संतोष तिवारी , प्र.आर. योगेश्वर बंजारे , आर . द्वारिका साहू , लीलाराम साहू , राजू खुंटे , धनेश्वर दिवाकर , राजेश यादव , श्याम कुमार शांते . मिरीश साहू , शिवगोपाल रात्रे , युवराज सिंह शिव यादव , रामगिलास लहरे , महिला आर , मंजू सिंह , महिला सैनिक ईश्वरी बंजारे , चंद्रिका यादव का विशेष योगदान रहा।

