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Supreme Court on Voter List: SIR में हटे नामों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से SC का इनकार

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Supreme Court on Voter List: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट को सही करने की प्रक्रिया SIR में हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने लंबित हैं। कार्रवाही के दौरान, TMC नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और उन्हें इस महीने के आखिर में होने वाले दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके जवाब में, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हम इसकी अनुमति देते हें, तो इसमें शामिल लोगों के वोट देने के अधिकार को निलंबित करना पड़ेगा।’ जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि SIR प्रक्रिया में 34 लाख अपीलें हैं, उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों में यह डेटा साफ तौर पर बताया गया है।

चुनाव से पहले लिस्ट में कोई नया नाम शामिल नहीं होगा- आयोग

चुनाव आयोग ने बंगाल की मतदाता सूची को पहले ही फ्रीज कर दिया है और चुनाव से पहले कोई भी नया नाम इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई निर्देश न दे, जो आज नहीं हुआ। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बंगाल की मतदाता सूची को पहले ही फ्रीज कर दिया है और चुनाव से पहले कोई भी नया नाम इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में कोई विशेष निर्देश न दे, जो आज नहीं हुआ।

 

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