नई दिल्ली/चेन्नई। तमिल अभिनेता और तमिझगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख जोसेफ विजय को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली विजय की याचिका खारिज कर दी है। अब अभिनेता को यह राशि जुर्माने के तौर पर अदा करनी होगी।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाने का आदेश निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारित किया गया था, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
आयकर विभाग का आरोप है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विजय ने अपनी पूरी आय का खुलासा नहीं किया। विभाग के मुताबिक, वर्ष 2015 में विजय के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिनसे यह संकेत मिला कि उन्होंने तमिल फिल्म ‘पुली’ से अर्जित करीब 15 करोड़ रुपये की आय को अपने आयकर विवरण में शामिल नहीं किया। हालांकि, विजय ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 35.42 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी, लेकिन विभाग का कहना है कि इससे पहले की आय को छिपाया गया।
अभी भी खुला है कानूनी रास्ता
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विजय के पास अब भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने का विकल्प खुला है। हालांकि, फिलहाल हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

