नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी पहुंचा जेल
– सुरेश सिंह बैस
बिलासपुर।शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 137,2 64 बीएनएस, 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया फिर जहां उसे जेल भेज दिया गया। विस्तृत घटना इस प्रकार है कि तखतपुर क्षेत्र की नाबालिग के पिता ने 9 नवम्बर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया है।पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इस बीच पता चला कि मोहन भाठा निवासी आरोपी जय कुमार लहरे उम्र 40 वर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गया और उसके साथ दूष्कर्म किया। पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत अंतु से नाबालिग सहित आरोपी को धर दबोचा और तखतपुर लेकर आयी जहां उसके खिलाफ धारा 137,2 64 बीएनएस, 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां उसे जेल भेज दिया गया।