उत्तर प्रदेश। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साल 2019 में रामपुर के स्वार कोतवाली में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर दी गई है।
जयाप्रदा ने रामपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वह चुनाव हार गई थीं। इस चुनाव में उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी 19 अप्रैल को उन्होने नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। जया प्रदा के खिलाफ उड़नदस्ता प्रभारी नीरज पाराशरी ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने केस में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी
मामले की सुनवाई रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। गवाही की प्रक्रिया होने के बाद जया प्रदा को कोर्ट में बयान देने के लिए बुलाया गया था लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुईं। बुधवार को भी उनको कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।