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चेतावनी : बार, ढाबा, होटल एवं मैरिज गार्डन संचालक करें नियमों का पालन

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बिलासपुर(कमलेश लव्हात्रे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं आबकारी उपायुक्त की उपस्थिति में मंथन सभा कक्ष में बैठक आयोजित किया गया। नववर्ष मनाये जाने के संबंध में बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको की बैठक ली गई। जिसमें अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको को निर्देशित किया गया कि नववर्ष कार्यक्रम को शांति एवं सुरक्षित पूर्वक मनाये जाने के संबंध में कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाये यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष आगमन के दौरान फटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जायें। यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लाईसेंस प्राप्त करना होगा एवं लाईसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जायेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) ने सभी संचालको को निर्देशित किया है कि पार्किंग क्षमता अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जायें। यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। रात्रि 12.30 के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संचालको को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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