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ट्रेनों में सामान चोरी होने पर मिलेगा मुआवजा

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नई दिल्ली। ट्रेन के जरिए करोड़ो यात्री रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचते है। ऐसे में रेल यात्रा के दौरान अगर आपके सामान की चोरी हो जाती है, तो आप मुश्किलों में पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको भारतीय रेल के लगेज रूल्स को जान लेना जरूरी है। सामान की चोरी होने पर आप रेलवे द्वारा मुआवजा ले सकते हैं। एक ट्रेन से रोजाना हजारों लोग सफर करते है। इस बीच कई लोगों के सामान गुम होने या चोरी होने की खबरें सामने आती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यात्री रेल यात्रा के दौरान ही इसकी शिकायत कर सकते है।

लगेज रूल्स के अनुसार यात्रा के दौरान यदी यात्री के सामान की चोरी होती है तो वे इसके लिए रेलवे से मुआवजा के लिए दावा कर सकता है. इसके लिए आपको रेलवे पुलिस को शिकायत करनी होगी. या फिर यात्री गुुमशुदगी के लिए सन्हा दर्ज करा सकता है।

भारतीय रेलवे भुग्तभोगी यात्रियों से अपील करता है कि अगर यात्रा के दौरान सामान की चोरी, डकैती जैसी घटनाएं होती हैं तो इसके लिए वह तुरंत ट्रेन कंडक्टर, जीआरपी और कोच अटेंडेंट को इसकी शिकायत कर सकता है. साथ ही उसे एक एफआईआर फॉर्म भी भरना होता है।

यात्री द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद रेलवे पुलिस सामान को खोजने का काम करती है। यदी यात्री को उसका सामान वापस नहीं मिल पाता है तो वह मुआवजा प्रक्रिया को शुरु कर सकता है. बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के गुम या चोरी हुए सामान के लिए ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया है। इस योजना के तहत रेलवे द्वारा प्राप्त शिकायत सभी रेल मंडलों को भेजा जाता है, ताकी जल्द सामान की खोजबीन की जा सके।

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