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500 रुपए के लिए पति – पत्नी ने की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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महाराष्ट्र। बीड जिले के अंबाजोगई जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सोमवार को पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने साल 2016 में महज 500 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार, यह घटना साल 2016 की है। बीड जिले के अंबाजोगाई ग्रामीण थाने में राम प्रसाद गाडे और उसकी पत्नी आशाबाई गाडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत में कहा गया था कि रामप्रसाद और उसकी पत्नी आशाबाई ने सिर्फ 500 रुपए के लिए बलिराम दाजीबा वाघमोड़े नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी।

यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। मामले में अंबाजोगाई जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक खोचे ने दोनों को हत्या का दोषी पाए जाने के बाद फैसला सुनाया है।

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