कलकत्ता:
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी TMC नेता मुकुल रॉय को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मुकुल रॉय को उनके दलबदल के कारण विधायक पद से अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि मुकुल रॉय BJP के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में वो फिर से TMC में शामिल हो गए थे. तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद BJP ने उनके विधायक पद को चुनौती दी थी. जिसपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द करने का फैसला सुनाया है.
कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक थे मुकुल रॉय
मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से विधायक थे. उल्लेखनीय हो कि मुकुल रॉय लंबे समय तक टीएमसी में थे. लेकिन बंगाल में पिछली बार हुए चुनाव के समय वो बीजेपी में शामिल हो गए थे. चुनाव जीतने के बाद जब राज्य में फिर से टीएमसी की सरकार बनी तो वो वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए थे. हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी द्वारा लिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया है

