देश दुनिया वॉच

EPFO धारक हो जाएं सावधान! ब्याज के साथ वापस करना पडे़गा PF का सारा पैसा… जानें क्या है नए नियम

Share this

अगर आप भी पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकाल लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ऐसे खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है, जो अपनी जीवन भर की बचत उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं, जो सरकारी नियमों में शामिल ही नहीं हैं।

प्रीमैच्योर विड्रॉल क्या है?

सेवानिवृत्ति से पहले EPF खाते से निकासी को प्रीमैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। यह आंशिक या पूरी हो सकती है। नियमों के मुताबिक, अगर निकासी EPF स्कीम 1952 में बताए गए कारणों से अलग वजहों के लिए की गई है, तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में EPFO गलत निकाली गई रकम की वसूली ब्याज समेत कर सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।

कब कर सकते हैं निकासी?

EPFO के सदस्य कुछ परिस्थितियों में समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं।

पूरी निकासी: रिटायरमेंट के समय या दो महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर।
आंशिक निकासी: घर खरीदने, निर्माण/मरम्मत, लोन चुकाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे कारणों के लिए।
ध्यान रहे, इस्तीफा देने पर PF निकालने से पहले दो महीने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं, अगर कोई सदस्य 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले PF निकालता है, तो उस पर टैक्स और TDS दोनों लगेंगे।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *