CGwatch अर्बन बैंक ,(दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तटीय) रेलवे पर लगायें जा रहें हैं मनगढ़ंत आरोप=
एस पी सिंह
कमलेश लवहात्रै ब्यूरो चीफ
बिलासपुर
अर्बन बैंक( दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तटीय रेलवे), पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने पर,
एस पी सिंह चेयरपर्सन अर्बन बैंक ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि , कुछ लोगों ने अर्बन बैंक दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तटीय रेलवे को-ऑपरटिव क्रेडिट सोसाइटी के बोर्ड आफ डायरेक्टर और प्रबंधन पर पर बिना कोई जानकारी लिए और अध्ययन किए मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत और भ्रामक है।
एस पी सिंह चेयरपर्सन अर्बन बैंक ने कहा कि मै स्पष्ट कर दू कि 2015 से 2024 तक की सभी लेनदेन और भ्रष्टाचार की जांच CAG के ही Central Registar Co-Operative Society New Delhi के द्वारा Forensic Audit जारी है इसकी फाइनल रिपोर्ट एक वर्ष के अंदर आना निश्चित है।
फर्जी नियुक्ति के सभी को Termination के लिए Show cause notice जारी किया गया है और वे लोग हाइकोर्ट कटक के पास पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त अर्बन बैंक कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है उसी के तहत दो कर्मी नौकरी से बर्खास्त हैं।
भ्रष्टाचार में शामिल Directors के खिलाफ कार्रवाई हेतु दो बार Central Registar Co-Operative Society को चेयरपर्सन S.P.Singh द्वारा अमित शाह के मंत्रालय को लिखा जा चुका है और पुनः एक सप्ताह पहले फिर रिमाइंडर किया गया है।
चेयरपर्सन ने बताया कि जहा तक ब्याज दर कम करने की बात है तो हमारी सोसाइटी का वर्तमान मे सभी रेलवे की जोनल को-ऑपरेटिव सोसाइटी से कम है। यह कहना कि ब्याज 6% किया जाए, यह बयान बिना अध्ययन के दिया गया बयान है क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज है वे अपना ब्याज दर फ्लैट मे बताती हैं जो हमारे सोसाइटी में केवल और केवल 4.94% है।
नागपुर अर्बन बैंक के वाषिर्क अधिवेशन मे रिटायर्ड और बाहरी लोगों के डायरेक्टर न बनने का कानून भी पास किया गया है। साथ में अब नौकरी में केवल और केवल शेयर धारक के बच्चे ही नौकरी में परीक्षा के माध्यम से भर्ती होंगे न कि पिछले दरवाजे से। पहले के कानून को जिसमे पिछले दरवाजे से बिना शेयर होल्डर के बच्चे डायरेक्टर के माध्यम से बिना नोटीफिकेशन और बिना परीक्षा की भर्ती के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
इस बार करीब कुल 47 कानून को अर्बन बैंक की पुरानी और लचीली व्यस्था के कानून को बदल कर नये संसोधनकर कानून में परिवर्तन किया गया है।
एक कानून अर्बन बैंक ने ऐसा पास किया जिससे शेयरधारक को लोन लेने के बाद यदि मृत्यु हो जाती है तो एक छोटी राशि जो शेयरधारक के लोन लेने के समय कुल राशि पर केवल और केवल 0’25% अर्बन बैंक लेगा तथा उसको पूरी लोन की बची राशि को इंश्योरेंस देगा। जो कि इतनी कम यानी एक लाख रूपये पर मात्र 250 रू ही देना होगा, जो सबसे कम पैसे पर इंश्योरेंस देने वाला पहला सोसाइटी बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है।