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CGwatch संभाग सारीय युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन निराकरण समिति का निराला खेल, अपने ही आदेश को 2 दिन ही बदला

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CGwatch संभाग सारीय युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन निराकरण समिति का निराला खेल, अपने ही आदेश को 2 दिन ही बदला 

 

कमलेश लवहात्रै ब्यूरो चीफ
बिलासपुर

 

कार्यालय संभाग सारीय युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन निराकरण समिति बिलासपुर के सदस्य सचिव एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने कुलदीप सिंह सलूजा की प्रकरण में दिनांक10/9/25 अपने हस्ताक्षर युक्त आदेश को दो दिन ही के बाद बदल दिया कहीं यह लेनदेन का परिणाम तो नहीं।

दिनांक 10.08.2005के आदेश में उल्लेख है किअपीलार्थी श्री कुलदीप सिंह मजूजा पदनाम सहायक शिक्षक एलबी विरुद्ध
जिला स्तरीय निराकरण समिति
द्वारा-जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुم(पारित आदेश10/9)
प्रस्तुत प्रकरण आवेदक श्री गुलदीप सिंह सलूजा की सुनवाई समकक्ष में 28.08.2025 को ही गयी। आवेदक के द्वारा जिला स्तरीय युक्तियुकाकरण समिति के आदेश से परिवेदितहोकर अपील प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किआवेदक कुलदीप सिंह सलूजा सहायक शिक्षक एलबी शाला का नाम शा.प्रशाला उरैहयारा नगौई में पदस्थ थे।

छ.ग शासन के युक्तिकरण निर्देश 28-4-25,में उन्हें शाला में अतिशेष धोषित किया गया। ततउपरांत पत्रके निर्देश के अनुक्रम काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना उ.प्राशाला संजय नगर जोधरा मस्तूरी में की गयी।

उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक श्री कुलदीप सिंह सलूजा ने माननीय व
उच्च न्यायालय WPS 6253/2005 प्रस्तुत किया। न्यायालय के द्वारा प्रकरण पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 01.07.2005 से निर्देश पारित किया कि जिलास्तरीय, संभाग स्तरीय युतियुकाकरण समिति के समक्ष अभयवेदन 5 दिन प्रस्तुत करें तथा समिति 7, दिनों में निराकरण करें।

उक्त आदेश के परिप्रेक्षय में जिलास्तरीय समिति ने दिनाक 11.07.25 को सुनवाई कर आदेश 8135 दिनांक 11.07.2025 में आवेदक के आवेदन को अमान्य किया। आवेदक के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन आवेदन/अपील अपस्तुत किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभागकेनिर्देशक-GENCOR-300/130/2025-GAD-5 दिनांक 07.07.2005 के माध्यम से शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के पश्चचात् जिला स्तरीय समिति के विश्वद्ध शिक्षकों के अभयावेदन पर विचार करने हेतु संभाग स्तरीय समिति गठित की गयी है।

जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवेदक के प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण में माननीय उच्व न्यायालय ने जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को सुनवाई का निराकरण के निर्देश दिये गये है। जिला सतरीय युक्तियुक्तकरण समिति में प्रकरण पर सुनवाई का निराकरण कर दिया गया है। आवेदक का कथन-आवेदक अध्यन (1से5) का अवलोकन किया गया अभ्यावेदन के प्रमुख बिन्दु:-

 

1. अभ्यावेदक के अनुसार श्रीमती तृप्ति चंदेल को वरिष्ठ चिन्हांकित कर मुझे कानष्ट बन अतिशेष चिन्हांकित किया गया है।

///संभाग स्तरीय अभ्यावेदन निराकरण समिति का अभिमत///

छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण निर्देश की कंडिका 07 उपकंडिका बिन्दु क्र. 02 के अनुसार अतिशेष सहायक शिक्षक एल.बी. का चिन्हांकन किया गया है। आवेदक एवं श्रीमती तुष्ति चंदेल दोनों के द्वारा शाला में दिनांक 01.07.2008 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया है। अतः पद में वरिष्ठता अनुसार आवेदक कनिष्ट है।

इस प्रकार जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के आदेश क्रमांक 8135 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा याचिकाकर्ता का अतिशेष सूची में होना तथा संबंधित का युक्तियुक्षाकरण किया जाना दोषपूर्ण नहीं है। तदानुसार अभ्यावेदन अमान्य करते हुए प्रकरण निराकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण का परीक्षण कर जिला स्तरीय युक्तियुकाकरण समिति के द्वारा युक्तियुकाकरण की कडिका 07 उपकडिका बिन्दु 02 के अनुसार आवेदक के प्रकरण को अमान्य किया जाना युक्तियुक्तकरण निर्देश अंतर्गत उपयुक्त पाया गया है। आत आवेदक कुलदीप सिंह सलूजा के अभ्यावेदन दिनांक 18.07.2025 को अमान्य किया जाता है।

(संभाग सागरीय युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन निराकरण समिति द्वारा अनुमोदित)

 

अपने ही हस्ताक्षर युक्त आदेश को दो दिन के बाद बदलना जना पड़ता है कहीं नहीं कहीं आर्थिक लेनदेन किया जने का परिणाम तो नहीं यह अपने आप में अनसुलझी पहली बनकर रह गई है?

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///पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 में पुनः आवेदन को अमान्य किया गया। दो दिन बाद
पारित संशोधित आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2025 मान्य किया गया//

प्रस्तुत प्रकरण आवेदक कुलदीप सिंह सलूजा की सुनवाई समक्ष में दिनांक 28.08.2025 को की गयी। आवेदक के द्वारा जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के आदेश से परिवेदित होकर अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:-

आवेदक कुलदीप सिंह सलूजा पदनाम सहायक शिक्षक एल.बी. शाला का नाम शा.प्रा.शाला उरैहापारा नगोई में पदस्थ थे।

छ.ग. शासन के युक्तियुक्तकरण निर्देश 28.04.2025 एवं 02.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें शाला में अतिशेष घोषित किया गया। तदउपरान्त पत्र के निर्देश के अनुक्रम में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना उ.प्रा.शाला संजय नगर जोधरा मस्तूरी में की गयी।

उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक कुलदीप सिंह सलूजा ने माननीय उच्च न्यायालय छ ग. के समक्ष WPS 6253/2025 प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से यह निर्देश पारित किया कि संबंधित जिला/संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन 05 दिनों में प्रस्तुत करें तथा समिति 27 दिनों में निराकरण करें।

उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति ने दिनांक 11.07.2025 को सुनवाई कर आदेश क्र. 8135 दिनांक 11.07.2025 में आवेदक के अभ्यावेदन को अमान्य किया। आवेदक के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत किया गया है।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक-GENCOR-36010/1738/2025-GAD-5 दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से शिक्षकों के युक्तियुकाकरण के पश्चात् जिला स्तरीय समिति के विरूद्ध शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु संभाग स्तरीय समिति गठित की गयी है।

जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवेदक के प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को सुनवाई का निराकरण के निर्देश दिये गये है। जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति में प्रकरण पर सुनवाई कर निराकरण कर दिया गया है।

आवेदक का कथन-आवेदक के अभ्यावेदन (01से 05) का अवलोकन किया गया (अभ्यावेदन के प्रमुख बिन्दु)-

 

1. अभ्यावेदक के अनुसार श्रीमती तृप्ति चंदेल को वरिष्ठ चिन्हांकित कर मुझे कनिष्ठ बताकर अतिशेष चिन्हांकित किया गया है।

संभाग स्तरीय अभ्यावेदन निराकरण समिति का अभिमत छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण निर्देश की कंडिका 07 उपकंडिका बिन्दु क्र. 02 के अनुसार अतिशेष सहायक शिक्षक एल.बी. का चिन्हांकन किया गया है। आवेदक एवं श्रीमती तृप्ति चंदेल दोनों के द्वारा प्रथम नियुक्ति की शाला में कार्यभार ग्रहण दिनांक 01.07.2008 को पूर्वान्ह में किया गया है। श्री कुलदीप सिंह सलूजा श्रीमती तृप्ति चंदेल से आयु में वरिष्ठ है।

इस प्रकार जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के आदेश कमांक 8135 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा याचिकाकर्ता का अतिशेष सूची में होना तथा संबंधित का युक्तियुक्तकरण किया जाना दोषपूर्ण है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण का परीक्षण समसंख्यक प्रकरण (307/2025) में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 अमान्य को निरस्त करते हुए आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 12.09.2025 को मान्य किया जाता है। श्री कुलदीप सिंह सलूजा शा.प्राथ.शाला उरैहापारा (नगोई) को अतिशेष से मुक्त कर यथावत रखा जाता है।(संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण अभ्यावेदन निराकरण समिति द्वारा अनुमोदित)

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