8 से 9 जुलाई तक रहेगा ‘शुष्क दिवस’, शराब दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद
कानून-व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने जारी किया आदेश
अम्बिकापुर। मैनपाट क्षेत्र के रोपाखार में 7 जुलाई से 9 जुलाई 2025 (दोपहर 2 बजे तक) तक ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। यह निर्णय कलेक्टर श्री विलास भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया गया है। इस दौरान क्षेत्र में संचालित समस्त एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
यह आदेश केंद्र एवं राज्य स्तर के अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के संभावित आगमन को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार 7 जुलाई और 8 जुलाई को पूरे दिन और 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक शराब की बिक्री, परिवहन और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सूचना सारांश:
🔹 शुष्क दिवस तिथि: 7 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 (दोपहर 2 बजे तक)
🔹 क्षेत्र: रोपाखार, मैनपाट
🔹 प्रभावित सेवाएं: शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध
🔹 कारण: अति विशिष्ट अतिथियों का दौरा, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना