महिला आरक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने लगाई पुलिस अधीक्षक से गुहार
महिला आरक्षक द्वारा पूर्व में भी किए गए केस में युवक बाइज्जतबरी हो चुका है
बिलासपुर। महिला आरक्षक पर उसके देवर द्वारा प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। जिसकी शिकायत पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को 8मई को आवेदन देकर, झूठे केस में फसाने से बचने और भाभी अनीता पाटले के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। दरअसल महिला आरक्षक अनीता पाटले जो की IUCLW मे पुलिस आरक्षक के पद पर बिलासपुर मे पदस्त है |2021 मे कोरोना के समय शैलेश खरे (देवर ) के पिता अमृत लाल खरे एवम् बड़े भाई के मृत्यु के उपरांत महिला आरक्षक ने 21 जून 2021 को देवर शैलेश के पर गंभीर आरोप लगाय थे। शिकायत में उन्हीने बताया था कि बाह पकड़ने तथा सिने मे हाथ फेरने, मार पीट, जान से मरने की धमकी,अश्लीलता जैसे आरोप जो कि गैर-ज़मानती धारा जिसमें सजा 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। जिसके चलते धारा 294 ,506,323,345 क,354, की आरोप दर्ज कराई।जिस के अंतर्गत न्यायालय में 4 वर्षों तक केस चला, जिस बीच पीड़ित को 7 दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।पीड़ित की माने तो झूठा आरोप लगाने का कारण है, की महिला आरक्षक के ससुर स्व. अमृत लाल खरे एस ई सी एल कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति परिजन छोटे पुत्र शैलेश खरे को देना चाहते थे। परंतु महिला आरक्षक अपने पति केशव खरे को अनुकंपा नियुक्ति दिलाना चाहती थी,लेकिन पति भी अपने छोटे भाई को ही नौकरी मिले यहीं चाहता था। लेकिन देवर को अनुकंपा दिए जाने पर नाराज होकर अपने देवर पर झूठा केस दर्ज कर एस.ई.सी.एल. हैडक्वाटर जाकर केस को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जिसमें वह बाइज्जत बरी हो गया है। जिस वजह से देवर की नौकरी नहीं लग पाई 4 साल बाद देवर जैसे ही न्यालाया से बरी हुआ जैसे ही उसने अपने नौकरी का फार्म भरा वैसे ही केस से बरी होने के 4 दिन बाद दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर फिर लगाई फिर हाई कोर्ट से देवर शैलेश खरे का नाम 482 के तहत उच्च नायलाया के द्वारा रद्द किया गया। फिर महिला आरक्षक ने घलेरू हिंसा का केस दर्ज की | देवर के भाई जनवरी होने के बाद महिला अध्यक्ष द्वारा कल तीन केस लगाए गए हैं।इसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की उसके बाद भी उसने 30/5/2025 को सिवल थाना मे फिर से F.I.R. दर्ज करवाई है। जिसका प्रकरण लंबित है| देवर और परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षक अपने पद का पूर्णता दुरूपयोग करती ।इतना ही नहीँ, महिला आरक्षक ने अपने ही ससुराल वाले पर कई बार जमीन जायदाद को लेकर आपत्ती लगाई है|अब अनिता पाटले ने केशव खरे शैलेश खरे माधव मिरी, रामशिला खरे 1 मैं को जिला न्यायालय परिसर में फोटोकॉपी की दुकान के पास उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है, आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। ताज्जुब की बात यह है की माधव मेरी जो की मुंगेली थाने में जज का ड्राइवर है वह उसे दिन ड्यूटी में था और बिलासपुर उसका आना नहीं हुआ था। फिर भी उसके खिलाफ अनीता पाटले ने जान से करने की धमकी जैसे गंभीर अपराधों पर केस दर्ज करवाया है। 8 में को दिए गए आवेदन के बाद जब 17 जून तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तब पुणे पीड़ित शैलेश खरे ने पुणे एसपी से पहुंचकर शिकायत की। इसके बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक रजनी सिंह ने तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी को इस मामले में जांच का उचित कार्यवाही करने को आदेशित किया है।
शिकायतकर्ता शैलेश खरे ने आवेदन में यह आशंका जताई थी कि उसकी भाभी अनीता पतले उसे और उसके परिवार वाले को किसी जूते मामले में फसाने का षड्यंत्र कर सकती है। ताकि शैलेश खरे की अनुकंपा नौकरी की नियुक्ति बाधा डाली जा सके। और उसने बताया कि हुआ भी वही है 30 मई को उसकी भाभी ने उसके और परिवारवालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन खाने में रिपोर्ट की है। पूरी तरह उसके परिवार वालों ने महिला रक्षण पर अपने का दुरुपयोग करते हुए उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।