BREAKING : शराब घोटाले में आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने ठुकराई
रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में सुनवाई के बाद आया है, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बीते माह फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अरुणपति त्रिपाठी को मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी के रूप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें पूछताछ के बाद ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई, लेकिन वहां से अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई। हाईकोर्ट ने पहली बार जमानत खारिज की थी, लेकिन दूसरी बार में उन्हें बेल दे दी गई थी।
इस बीच, ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले और नकली होलोग्राम पर केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद एपी त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जमानत अर्जी लगाई।
याचिकाकर्ताओं ने ईडी और एसीबी की कार्रवाई को झूठा बताते हुए कहा कि इस केस में उन्हें पहले से बेल मिल गई है, और अब उसी केस पर ईओडब्ल्यू ने दूसरी एफआईआर की है, जो अवैधानिक है।