रायपुर: 2 अक्टूबर 2024 दिन को ’’गांधी जयंती’’ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश के बिंदु क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार ’’गांधी जयंती’’ 2 अक्टूबर 2024 (बुधवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
शुष्क दिवस में समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.-1 (घघ),समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस. -2 (घघ-कम्पोजिट) एवं समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल, (ख-अहाता) को बंद रखे जाने का आदेशित किया गया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस दिन अगर कोई शराब बेचते या पिलाते पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने आदेशित किया गया है।