पटवारी कौशल यादव के विरुद्ध शिकायतों पर 10 बिंदुओं पर होगी जांच
कमलेश लव्हात्रै ब्यूरो चीफ
बिलासपुर
1. पटवारी कौशल यादव के ग्राम बिजौर में पदस्थ रहने के दौरान खसरा नं. 300.300 (शासकीय कोटवारी भूमि के विक्रय में संलिप्तता।
2 पटवारी कौशल यादव के ग्राम मोपका में पदस्थ रहने के दौरान खसरा रकबा 4.00 एकड़ (पट्टे से प्राप्त भूमि) को बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय करने एवं तहसीलदार द्वारा खारिज किये जाने पश्चात अवैधानिक एवं तहसीलदार द्वापा खारिज किए जाने पश्चात अवैधानिक तरीके से ऑफलाइन नामांतरण पंजी सेनामारण की प्रक्रिया के संबंध में।
3. खसरा नं 992 के बिना कलेक्टर की अनुमति के हस्य आजमानी, विमला देवी आजमानी, प्रवीण मसीह, अशोक टूटेजा, छुगानी ब्रदर्स आदि के द्वारा बिक्री के दस्तावेज।
4.BSNL Exchange कार्यालय के भूमि को निजी व्यक्तिद्वारा हड़पने की साजिश
5.EDEN कोर्ट (15/3.15/55) एटमॉफियर मौजा लिंगियाडीह की भूमि खसरा नं. 15/139 की भूमि के बिक्री।
6.मोपका सहकारी गृह निर्माण समिति के दस्तावेज।
7. मोपका स्थित खसरा नं. 993 के टूकडे (993/12) में अमृतलाल जोबनपुत्रा के निस्तार की भूमि की जांच, रवि रिसॉर्ट, कुमुट अवस्थी संबंधित भूमि का प्रकरण।
8.देवरी, खम्हरिया, तखतपुर 160 एकड़ द्रस्ट के जमीन के संबंध में
9. लिंगीयाडीह, भोषका, चांतीडीह, बिरकोना, बहराई बिजौर के जमीन पर सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के संबंध में। 10.992/12 व अन्य भूमियों की बिक्री।उत्तम केडिया, सरोज कंडिया के मौजा मोपका स्थित
गौरतलब है की राजस्व मंत्री के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका में श्री यादव की पदस्थापना के दौरान की हैं। वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा को पत्र भेजा गया है। श्री यादव की पदस्थापना फिलहाल जांजगीर जिले में है।
तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो कि निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्ज में शासकीय / कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है,के क्रय विक्रय तथा नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएँ की गई है। तथा तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है, के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराये जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई है। चूंकि हल्का पटवारी श्री कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ है।