सुप्रीम कोर्ट में भी हारे जग्गी हत्याकांड के आरोपी सरेंडर करने कहा
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के दोषी आज कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं आज इस मामले के सभी 27 आरोपी जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे. कोर्ट ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.ये सभी अब तक जमानत पर बाहर थे.अब सरेंडर करने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को 28 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।
इन दोषियों की अपील पर कोर्ट ने सुनाया था फैसला
जग्गी हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील दायर की गई थी।