देश दुनिया वॉच

हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण किया रद्द, बगैर रिजर्वेशन के होंगे चुनाव

Share this

हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के पालन के बिना ओबीसी आरक्षण के ड्राफ्ट को तैयार करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई में यह फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल 93 याचिकाओं को एक साथ पारित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *