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जिस भूमि का स्वामित्व आवंटन नहीं उस पर यह दरें नाजायज बाजार मूल की राशि वसूली गैर कानूनी : ज्ञानचंद जैन

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झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा लीज नवीनीकरण की दरों को अमान्य किया है स्पष्ट किया है कि जिसभूमि का स्वामित्व आवंटी को नहीं दिया जा रहा उस पर यह दरें नाजायज बाजार मूल्य से राशि की वसूली गैरकानूनी

अफताब आलम

भिलाई। टाउनशिप के दुकानदार भी विशेषकर { रिसाली मरोदा न्यू सिविक सेंटर यहां भी भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण की दरों के अनुरूप भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है }जिसके विरोध स्वरूप स्टील सिटी चेंबर भिलाई मैं अपने विशेषज्ञ सलाहकार अधिवक्ता  शेष नारायण शर्मा के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता फोरम से आदेश लाकर भिलाई इस्पात संयंत्र के बेदखली आदेश के बावजूद विद्युत कनेक्शन काटे जाने पर रोक लगाई पिछले 12 वर्षों से इन बाजार क्षेत्र के व्यापारियों के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मांगी गई लाखों करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान रोका गया झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण संभवत संज्ञान में लेगा और शहर वासियों को राहत देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा l स्टील चैंबर भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने कहा है कि जिस भूमि का बाजार मूल्य भिलाई इस्पात संयंत्र ने लीज आवंटन के समय ले लिया है उस भूमि पर बाजार मूल्य किसी भी स्थिति मैं दिया जाना संभव नहीं भिलाई इस्पात संयंत्र अनुबंध के मुताबिक ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज की दरों को लेकर लीज नवीनीकरण की रुकी हुई प्रक्रिया को अविलंब पूरा करें ज्ञानचंद जैन ने स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स बोकारो के पदाधिकारियों के प्रति साधुवाद प्रेषित किया है और कहा है कि उनके अथक प्रयासों के बाद झारखंड हाई कोर्ट का फैसला भारतीय प्राधिकरण अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रों पर लागू करेगा जैन ने स्टील सिटी चेंबर के पदाधिकारियों की ओर से बोकारो स्टील सिटी चेंबर के पदाधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई दी है l*

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