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रायपुर में 13 अगस्त को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 40 हजार से अधिक प्रकरण हुए चिह्नांकित

रायपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के वार्षिक कैलेंडर अनुसार जिला रायपुर तथा जिला गरियाबंद, तहसील देवभोग, तिल्दा, एवं राजिम में सिविल एवं राजस्व न्यायालय में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छततीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय गौतम भादुड़ी द्वारा नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य के समस्त जिलों की विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर नेशनल लोक अदालत की तैयारी एवं अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु बैठक ली जा रही है।
माननीय न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा पूर्व की भांति इस बार भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जन-जन तक को लाभ पहुंचानें एवं सरल व सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु समस्त प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

जिला रायपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृहद पैमाने पर नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा द्वारा लोक अदालत की तैयारियों का सूक्ष्मता के साथ जायजा लिया जा रहा है। उनके द्वारा नियमित रूप से न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, राजस्व अधिकारीगण, बीमा कंपनियों, विद्युत एवं दूरसंचार के प्राधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है। विशेष रूप से जिला न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत की नोटिस की तामीली पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराने एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिससे कि लोक अदालत की नोटिसों की तामील सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त नगर निगम के जलकर एवं नगर निगम के मामलों हेतु नगर निगम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के माध्यम से पक्षकारों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायालय स्तर पर भी पक्षकारों के सहयोग हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिससे हर पक्षकार को लोक अदालत का लाभ प्राप्त होने के साथ साथ उनको सहयोग भी किया जा सके।

माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा दिव्यांग या असहाय व्यक्तियों के लिए लोक अदालत हेतु व्हील चेयर तथा मोबाईन वैन की भी व्यवस्था की गयी है, जिससे कि शारीरिक अक्षमता के कारण कोई भी पक्षकार न्याय से वंचित न हो।

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रकरण, भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउन्स, आबकारी विधि, सिविल विधि, यातायात संबंधी परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि, आपराधिक विधि के राजीनामा योग्य मामले एवं इसके अतिरिक्त अन्य मामला भी प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकृत करने हेतु लिया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत हेतु सिविल तथा राजस्व मामलों को मिलाकर लगभग 40 हजार से उपर प्रकरण को आज दिनांक तक निराकरण हेतु चिन्हांकित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो भी पक्षकार है, यदि उसे लोक अदालत हेतु नोटिस मिला है तो वे सीधे न्यायालय पहुंचकर अपने प्रकरण का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करवा सकते है ।

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