(वीरेन्द्र साहू रिपोर्टर)तिल्दा नेवरा:-थाना से प्राप्त जानकारी अनुसार इस प्रकार है प्रार्थी ओमप्रकाश महिलांगे पिता कमलेश महिलांगे उम्र 24 साल सा० वार्ड क० 09/ सरोरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर के द्वारा दिनांक 19.05.2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग बहन उम्र 15 साल 10 माह की दिनांक 17.05.2022 के दोपहर करीब 01:00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है जो वापस घर नहीं आयी है तथा पता तलाश पर नही मिली है जिस गुम इंसान कमांक 62/2022 कायम कर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन मे एवं नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात ब्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की पूर्ण संभावना पर अपराध धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पतासाजी पर दिनांक 14.06.2022 को आरोपी शंकर राजगोड़ पिता शिवकुमार उम्र 18 साल साकिन वार्ड क्र० 10 सरोरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर के कब्जे से गुम / अपहृता को बरामद कर कथन लिया गया जो अपने कथन में आरोपी शंकर राजगोड के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर भगाकर सिकंदराबाद ले जाकर शादी कर पत्नि बनाकर अपने पास रखकर इसके साथ इसकी ईच्छा के विरूद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहना बतायी है। पीड़िता का गुप्तांग परीक्षण एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रकरण में आरोपी के द्वारा पीड़िता नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर भगाकर ले जाकर शादी कर पत्नि बनाकर अपने पास रखकर लगातार जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करते रहना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 04, 06 जोड़ी जाकर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक मोहसिन खान के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, महिला सहायक उप निरीक्षक अमिला नाग, म०आर० 2288 प्रज्ञा दादर शर्मा व पेट्रोलिंग स्टाफ के द्वारा किया गया है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्य करते हुये आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका को बरामद किया उक्त जानकारी आलोक शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।
नाबालिक को भगाकर सिकन्द्रराबाद ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाला गिरफ्तार
