दुर्ग

बिजली आपूर्ति बाधित करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत

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दुर्ग, 27 मई 2022 – दिनांक 25 मई 2022 को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चरोदा के विभिन्न क्षेत्रों के चार ट्रांसफार्मरों यथा जीई रोड एसबीआई चरोदा, आदर्ष नगर, बोस ट्रांसफार्मर, पुराना आईटीआई को बिना किसी सूचना के अनाधिकारिक रुप से बंद कर दिया गया था। एसबीआई चरोदा के सीसीटीवी कैमरे के फूटेज से उस व्यक्ति की शिनाख्त आस-पास के व्यक्तियों के द्वारा की गई है। सीएसपीडीसीएल भिलाई-चरोदा जोन के सहायक यंत्री ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. चरोदा उपकेंद्र से निकलने वाली 11000 वोल्ट के फीडरों के द्वारा चरोदा जीई रोड, पंचशील नगर, आदर्श नगर, नवीन नगर, षिक्षित नगर, इंदिरा नगर, समता कॉलोनी, दादर, पथर्रा एवं जंजगिरी में विद्युत आपूर्ति की जाती है। विगत दो-तीन दिनों से अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनाधिकारिक रुप से चालू लाईन को बंद कर दिया जा रहा है, जिनके कारण विद्युत अवरोध की शिकायत में बढ़ोतरी हो रही है एवं विद्युत दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जनता के आक्रोश का भी प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है।

भिलाई-चरोदा जोन के सहायक यंत्री ने बताया कि अवैध रुप से कटआउट निकालकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिजली बंद किये जा रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति द्वारा आर एम यू का ढककन खोल दिया जाता है जिससे 11 के.व्ही. लाइन बंद हो जाती है। 11 के.व्ही लाइन में लगे एबी स्विच को भी काट दिया जाता है। इसका पता लगते ही विभाग के अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही की और पुलिस में शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने बताये गये ट्रांसफार्मरों के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैैं, जिसमें अवैध व्यक्तियों द्वारा ट्रांसफार्मर के नीचे लगे बॉक्स का कटआउट निकालते हुए दिखाई पड़ा है। पुलिस विभाग उन्हें जल्द ही गिरफतार कर कार्यवाही करेगा। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने जब बिजली बंद की शिकायत की तो विभाग की पड़ताल से पता चला कि वो विद्युत विभाग के कर्मचारी है ही नहीं।

मुख्य अभियंता श्री एम जामुलकर ने कहा कि विद्युत मंडल के अधिकृत कर्मचारी ही ये कार्य कर सकते हैं, ताकि जन-धन की सुरक्षा बनी रहे। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा खंभे में चढ़ने, कटआउट को निकालने या एबी स्विच को काटने से अप्रिय विद्युत दुर्घटना घट सकती है। यह न केवल विद्युत अधिनियम के तहत अपराध है बल्कि जीवन खतरे में डालने वाला कार्य है। उन्होंने आम लोगों से यह कार्य नहीं करने की अपील की है। श्री जामुलकर ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सजग रहकर मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

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