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पैसों के लेन-देन के नियमों में बड़ा बदलाव, पढ़े आपके काम की जानकारी

डेस्क। आज यानी 26 मई से बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक यदि आप एक साल में 20 साल रुपए से ज्यादा का लेनदेन करते हैं तो अब आपको अनिवार्य रूप से पैन और आधार जमा करना होगा। दरअसल, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (उइऊळ) ने हाल में बैंक और पोस्ट ऑफिस में कैश ट्रांसजेक्शन को लिए कुछ नए नियम बनाए है। नए नियमों के पालन के लिए अधिसूचना भी जारी किया गया है।

अब एक साल में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा के बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड ने मई की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब एक साल में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से अपना पैन और आधार कार्ड पेश करना होगा।

आयकर मामलों के जानकारों का कहना है कि इस कदम से टैक्‍स चोरी रोकने में सफलता मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि लेनदेन को लेकर यह नियम काफी पारदर्शिता बढ़ाएगा। साथ ही अब बैंकों, पोस्‍ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी को 20 लाख से ज्‍यादा के लेनदेन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता अथवा कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी ग्राहक को अपने पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।

झ्र एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
झ्र एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा।
झ्र बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा।
झ्र अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी ढंल्ल उं१ िअनिवार्य होगा।
झ्र अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा।

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