रायपुर वॉच

बाजार में कचरा दिखा तो लगेगा जुर्माना, दुकान होगी सील, फिर भी नहीं सुधरे तो ट्रेड लाइसेंस होगा रद्द

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रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए रायपुर नगर निगम ने सफाई को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. ऐसी स्थिति में अब रात्रिकालीन सफाई के दौरान बाजारों में दुकानदारों को दो दिनों तक समझाइश दी जाएगी. इसके बाद भी अगर गंदगी फैलायी जाती है, तब जुर्माने का प्रावधान किया गया है. व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर संबंधित दुकानों को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा और फिर भी नहीं सुधरे तो रायपुर नगर निगम सीधे दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर देगा.

बता दें कि इंदौर की तर्ज में रायुर की सड़कों और बाजारों में भी रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू की गयी है. जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 04 बजे तक सफाई को लेकर रूपरेखा तैयार की गयी है, जिनमें शहर के सभी 10 जोनों के 60 बाजार क्षेत्रों की सूची तैयार की गयी है और इसी के साथ 135 अधिकारियों को इसकी निगरानी का प्रभार दिया गया है. इसमें सफाई सुपरवाइज़रों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही उप अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की भी ड्यूटी लगायी गयी है. रायपुर की रैंकिंग सुधारने हर स्तर पर काम किया जा रहा है.

2 दिन की मोहलत
रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि सफाई के लिए अब सख्ती जरूरी हो गयी है, लेकिन दुकानदारों को अब दो दिन की मोहलत देकर समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें. साथ ही बताया जा रहा है कि निगम के सफाई मित्र गाड़ी लेकर आएं तो उन्हे कचरा सौंपा जाए. इसेक बाद भी कचरा फैलाते पाए जाने पर संबंधित दुकानों को तीन दिनों के लिए सील करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. महापौर ढेबर का कहना है कि तय समय में यदि व्यवस्था सुधर जाए तो बेहतर है, नहीं तो नगर निगम की ओर से सभी बाजारों में सख्ती शुरू कर दी जाएगी.

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