रायपुर वॉच

व्यभिचार के कृत्य उसे तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने से वंचित नहीं करते हैं : हाईकोर्ट

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रायपुर/नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला द्वारा कभी-कभार और अलग-थलग किए गए व्यभिचार के कृत्य उसे तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने से वंचित नहीं करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि केवल पत्नी द्वारा लगातार और बार-बार व्यभिचार करने से महिला अपने पति से भत्ते के भुगतान से वंचित हो जाएगी।

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