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कोविड-19 कन्ट्रोल रूम में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन

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अफताब आलम/ बलरामपुर / कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने एवं आवश्यक सहायता के लिए जिला कार्यालय के निर्वाचन शाखा में कोविड कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कन्ट्रोल रूम नियुक्त कर्मचारियों के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्थापित कन्ट्रोल रूम का सम्पर्क नम्बर 07831-273177 है।
जारी आदेश में ड्यूटी हेतु प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग  हरिश अब्दुल्लाह मोबाईल नम्बर 98262-78915, आदिवासी विकास विभाग के सहायक ग्रेड-03  मुकेश कुमार कश्यप एवं कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भृत्य श्री विजय सिंह पैंकरा की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक शासकीय माध्यमिक शाला बड़कीमहरी के प्रधान पाठक श्री सुधीर तिवारी मोबाईल नम्बर 91655-07126, कृषि विभाग के सहायक ग्रेड-03  शिवप्रसाद एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के भृत्य  रंजित कुजूर तथा रात्रि 10.00 से प्रातः 06.00 बजे तक बी.आर.पी. बलरामपुर बृजलाल राजवाड़े मोबाईल नम्बर 62619-09418, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री अरविन्द सिंह एवं खाद्य विभाग के भृत्य श्री अभिषेक पटेल की ड्यूटी लगाई गई है।

उत्कर्ष योजना अंतर्गत उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु परीक्षा 27 को
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07 मार्च
बलरामपुर / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर ने जानकारी दी है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के आदिम जाति/अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी ’’उत्कर्ष योजना’’ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कक्षा 6वीं में राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु 27 मार्च 2022 को दोपहर 12.00 बजे से 02.00 बजे तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो, छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला में 5वीं में नियमित अध्ययनरत् हो तथा कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो, पालक की आय समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 से अधिक न हो, आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्व-घोषणा पत्र होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक छात्रों एवं अभिभावक संबंधित अध्ययनरत शाला में प्राचार्य/प्रधान पाठक के पास निर्धारित तिथि में आवेदन 07 मार्च 2022 तक भरकर जमा करेंगे। उक्त दस्तावेज को प्राचार्य/प्रधान पाठक संबंधित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 11 मार्च 2022 तक जमा कर सकते हैं।

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