बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूल के शिक्षक और प्रधानपाठक के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। मीडिल स्कूल के टीचर प्रमोशन पर पहले से रोक लगी है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2019 के नियम 15 को नीलम कुमार मेश्राम और अन्य ने वकील अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी गई और बताया क़ी उक्त नियम के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक प्राधानपाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र है उक्त नियम को शिथिल कर अनुभव को 3 साल किया गया
नियम मे विभिन्न विसंगति के आधार पर उसे हाईकोर्ट मे चुनौती दी गयील कोर्ट को बताया क़ी नियम मे LB कैडर क़ी वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं है। जिससे अलग अलग संभाग मे अलग अलग वरिष्ठता निर्धारण हो रहा है जो सविधान के अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है। सुनवाई पश्चात मुख्य न्यायधीश क़ी डिवीज़न बेंच ने आगामी आदेश तक टीचर और प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति पर रोक लगा दी है।