रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों में कार्यालयीन समय में उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सभी कलेक्टर और सभी संभागायुक्त से कहा गया है की शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनेक शासकीय कार्यालयों / मैदानी कार्यालयों में अधिकारी / कर्मचारी नियत समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के विपरित है। अतः सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित किया जावे कि कि सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 बजे उपस्थित होकर अपरान्ह 05:30 बजे तक कार्य संपादित करेंगें। उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
जारी आदेश में कहा गया है की जैसा कि आपको विदित है कि शासकीय कार्यालयों हेतु माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। साथ ही राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु समय को परिवर्तित करते हुए कार्यावधि सुबह 10:00 बजे से सायं 05:30 तक निर्धारित किया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनेक शासकीय कार्यालयों / मैदानी कार्यालयों में अधिकारी / कर्मचारी नियत समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के विपरित है । अतः सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित किया जावे कि कि सभी अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 बजे उपस्थित होकर अपरान्ह 05:30 बजे तक कार्य संपादित करेंगें। उक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।