पटना। बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban Policy) एक बार फिर चर्चा में है और बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार जल्द ही शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश सरकार आगामी बजट सत्र (Budget Session) में शराबबंदी कानून को लेकर संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए शराब पर प्रतिबंधों से जुड़े कानूनों में ढील दी जा सकती है।
कानून में संशोधन का प्रस्ताव
शराबबंदी कानून (Liquor Ban Policy) में साल 2018 के बाद यह दूसरा बड़ा संशोधन होगा और मद्य निषेध विभाग के सूत्रों की मानें तो कानून कुछ लचीला तो कई मामलों में और कड़ा हो जाएगा। मद्य निषेध विभाग ऑन स्पॉट फैसला ले पाएगा
तब तो जेल जाना ही होगा
सूत्रों की मानें तो संशोधन के बाद पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर मद्य निषेध के अफसर कुछ हिदायत के बाद छोड़ देंगे, लेकिन बार-बार पकड़े जाने पर जेल जाना होगा। ऑन स्पॉट डिसीजन लेने को लेकर मद्य निषेध टीम में मजिस्ट्रेट को जोड़ा जा रहा है।