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पंजाब पुलिस का ये कैसा मज़ाक? पीएम मोदी के काफिले का रोड़ा बने लोगों पर लगाई बहुत हल्की धारा, जुर्माना मात्र 200 रुपए

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चंडीगढ़। पंजाब की सरकार और उसकी पुलिस की नजर में देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत महज 200 रुपए है। ये हम नहीं कह रहे। ये बता रही है पुलिस की 150 अज्ञात लोगों पर वो एफआईआर, जो बीते बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध के मामले में दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस ने इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 283 लगाई है। ये धारा क्या कहती है ये भी जान लीजिए। धारा कहती है, “जो भी कोई किसी कार्य को करके या अपने अधीन किसी सम्पत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी आदेश का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा तो उसे 200 रुपए तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।”

PM Modi

आईपीसी की इस धारा में अपराध की परिभाषा इस तरह दी गई है, “लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट, बाधा या क्षति कारित करना। 200 रुपए तक आर्थिक दण्ड। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।” यानी साफ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में पंजाब की सरकार के इशारे पर दोषियों को जमानत देने और महज 200 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इससे ये भी साफ होता है कि पीएम पद पर बैठे शख्स की जान की परवाह पंजाब की कांग्रेस सरकार आखिर कितना करती है।

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