नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, काउंसलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है। इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टरों ने खुशी जताई है।
सिफारिशों को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा, “हम अगले साल से मानदंड लागू करने के लिए पांडे समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हैं। ओएम के आरक्षण को प्रभावी करते हुए परामर्श आयोजित किया जाएगा। मानदंड की वैधता संभावित रूप से भविष्य में याचिका के परिणाम के अधीन होगी।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “ईडब्ल्यूएस में, हमने मानदंडों को बरकरार रखा है ताकि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश अव्यवस्थित न हों।” वर्तमान ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत मानदंड इस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होगा। हालांकि, यह अंतिम सुनवाई के अधीन होगी, जो मार्च के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।