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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव के लिए तय व्यय सीमा , व्यय संपरीक्षक दल को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में दिया जाएगा प्रशिक्षण

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भिलाई ब्यूरो (तापस सन्याल ) | नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, नगर पलिका परिषद जामुल, नगर पंचायत उतई के होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की सीमा तय की गई है, जिसके तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिये 5 लाख रूपये, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिये 3 लाख रूपये और नगर पालिका परिषद के लिए 1.50 लाख रुपये व नगर पंचायत के लिये 50 हजार रूपये प्रत्येक उम्मीदवार के लिये व्यय की सीमा तय की गई है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि, इस नियमानुसार नगर पालिक निगम भिलाई अन्तर्गत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 5 लाख रूपये तक व्यय कर सकेंगें और भिलाई-चरौदा एवं रिसाली के लिये व्यय की सीमा 3 लाख रूपये निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना बैंक खाता खुलवाकर अथवा पूर्व में खोले गये खाते को जीरो बैलेंस कर, निर्वाचन के लिये प्राप्त राशि को उस खाते में जमा कर व्यय किया जाएगा |जिला दुर्ग में पार्षद पद के उम्मीदवारों से प्रतिदिन का लेखा-जोखा एवं अन्त में निर्वाचन व्यय का सार प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर प्रत्येक 7 वार्ड के लिये दो सदस्यीय व्यय लेखा संपरीक्षक दल का गठन किया गया है। इन दलों का कार्यालय संबंधित नगर पालिका में होगा जहां ये हिसाब प्राप्त करेगें। व्यय के लिये अनुमोदित दर सूची भी उपलब्ध कराई जायेगी। जिले के 171 वार्ड के लिये 27 व्यय संपरीक्षक दल का गठन किया गया है जिन्हे दिनांक 01 दिसम्बर 2021 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा |

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