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स्टेशन व ट्रेन में चोरी, 18 मोबाइल समेत दो गिरफ्तार, आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई

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बिलासपुर : स्टेशन व ट्रेन से मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। मामले में उस युवक को भी पकड़ा गया है, जिसके पास मोबाइल रखा था। दोनों के कब्जे से 18 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिसकी कीमत दो लाख 48 हजार 289 रुपये हैं। पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ जीआरपी ने अपराध दर्ज कर लिया है।

यह मामला तब उजागर हुआ जब एक यात्री सपना प्रामाणिक ने जीआरपी थाने पहुंचकर मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 नवंबर को अज्ञात चोर ने जोनल स्टेशन के फुट ओवरब्रिज में चढ़ते समय 16 हजार 490 रुपये कीमत का मोबाइल पार कर दिया। इस घटना में जीआरपी अपराध दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी।

इधर आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एएन सिन्हा व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरके शुक्ला ने टास्क टीम -एक व बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी के समन्वय कर मामले की पतासाजी करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला गया। प्रार्थी यात्री के पीछे एक संदिग्ध लड़का को चेक शर्ट पहने मास्क लगाया हुआ और बैग रखा दिखा। जिसकी पतासाजी मुखबिरो से समन्वय कर की गई।

इसके अलावा लगातार स्टेशन व प्लेटफार्म की जांच भी की जा रही थी। टास्क टीम-एक के उप निरीक्षक आरएस मिश्रा, प्रधान आरक्षक मनोज कुमार, रमेश कुमार, सत्यम सरकार, वाईके पटेल व आरक्षक बैधनाथ, पोस्ट स्टाफ व जीआरपी द्वारा संयुक्त के दौरान रात 11 बजे संदिग्ध युवक फुटओवर ब्रिज के नजदीक ही नजर आया।

जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगा। घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे थाने लाया गया। इस दौरान पूछताछ में उसने अपना नाम कृष्णा चतुर्वेदी (24) निवासी कुम्हार पारा बिलासपुर बताया। इसके बाद मोबाइल चोरी के संबंध में गहन पूछताछ की गई। इस पर उसे 13 नवंबर को यात्री का मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया।

अन्य मामलों के लिए पूछताछ करने पर आरोपित युवक ने बयान दिया गया। एक साल से बिलासपुर स्टेशन में मोबाइल चोरी कर रहा है। छह मोबाइल उसे घर पर छिपाया है और 12 मोबाइल परिचित शिवम गुप्ता के पास रखा है।

इसी बयान के आधार पर टीम ने पहले उसके घर से मोबाइल बरामद किया। उसके बाद चांटीडीह निवासी शिवम गुप्ता (21) के पहुंचे। उसके पास से 12 मोबाइल जब्त किया गया। आरोपितों के खिलाफ जीआरपी ने धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

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