कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को लेकर हाई कोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है फैसले में कहा पहै कि धारा 154 के अंतर्गत एफ आई आर के पूर्व प्राथमिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर राजेश्वर शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत की शिकायतकर्ता ने कहा कि राजेश्वर ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने राजेश्वर शर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर बार-बार थाना बुलाया और प्रताड़ित किया पड़ताना से तंग आकर राजेश्वर शर्मा ने अधिवक्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की उसमें बताया कि पुलिस बिना एफ आई आर दर्ज किए उसके खिलाफ धारा 91का दुरुपयोग करते हुए दिन रात थाने में बुलाकर प्रताड़ित करती है मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले को को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत f.i.r. के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी
उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला FIR के पूर्व धारा 91 लागू नहीं
