- नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग में 22’अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाटरी पद्धति से अस्थाई फटाका दुकानों का आबंटन लेआउट में दर्शाये अनुसार किया जायेगा
रायपुर : नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के जोन कमिश्नर श्री चन्दन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा इस वर्ष राजधानी शहर के लाखेनगर स्थित हिन्द स्पोर्टिंग के रिक्त मैदान में अस्थाई फटाका दुकानेँ लगाने का निर्णय लिया गया है. जिन फटाका व्यवसायियों का लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है, वे फटाका व्यवसायी अस्थाई फटाका दुकान लगाने हेतु 10×10 वर्गफुट आकार की प्रति दुकान हेतु निर्धारित 6997 रूपये + 18 प्रतिशत जीएसटी फीस एवं लाइसेंस फीस 630 रूपये नियत दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को शाम 5 बजे तक नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के ईदगाहभाठा पानी टंकी परिसर स्थित जोन कार्यालय के राजस्व विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करें. जोन 5 के जोन कमिश्नर श्री शर्मा ने आगे बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे अस्थाई फटाका दुकानों का आबंटन लाटरी पद्धति से लेआउट में दर्शाये अनुसार नगर निगम जोन क्रमांक 5 के जोन कार्यालय स्थित जोन राजस्व विभाग में किया जायेगा.इच्छुक फटाका व्यवसायी इस सम्बन्ध में नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर निगम जोन नम्बर 5 के जोन राजस्व विभाग में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैँ.