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हत्या के मामले में आज नहीं सुनाई गई राम रहीम सिंह को सजा, अब 18 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला

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नई दिल्ली : सिरसा डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पंचकुला स्थित एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत चार लोग पहले ही इस मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और आज यानी मंगलवार को इन्हें सजा सुनाई जानी थी. हालांकि कोर्ट ने आज सजा नहीं सुनाई और फैसला सुरक्षित रख लिया. अब अदालत 18 अक्टूबर को मामले में दोषी साबित हुए लोगों को सजा सुनाएगी.

राम रहीम सिंह समेत चारों दोषियों को हाल ही में सजा सुनाई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट परिषर में भारी पुलिस बन तैनात था. इलाके में कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए इसलिए जिले में धारा 144 भी लागू की गई थी. पुलिस ने शहर भर में 17 नाके लगाए थे और 700 सैनिकों भी तैनात किया था.

हालांकि मंगलवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान राम रहीम सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं था. राम रहीम सिंह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुआ. हालांकि अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे.

क्या है मामला?
डेरा सच्चा सौदा के एक पूर्व अनुयायी रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 हत्या, 120-बी आपराधिक षड्यंत्र रचना के तहत दोषी करार दिया था. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302, 120-बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. इन्हीं आरोपियों को कितनी-कितनी सजा दी जानी है इसका फैसला कोर्ट आज करने वाली थी. हालांकि कोर्ट ने आज भी सजा का ऐलान नहीं किया.

गुरमीत राम रहीम अपनी दो महिला शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. उसे अगस्त 2017 में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था. वहीं, गुरमीत राम रहीम को बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की एक ‘बीर’ की चोरी से संबंधित एक मामले में भी आरोपी बनाया गया है.

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