प्रांतीय वॉच

गांव में दूध की कमी ने अमीरचंद को बनाया सफल डेयरी उद्यमी, हर महीने 15 से 20 हजार रूपये कमाते हैं अमीरचंद

Share this
  • अन्य पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा के स्त्रोत बन रहे है 70 वर्षीय बासमती डेयरी फार्म के संचालक अमीरचंद

आफ़ताब आलम/बलरामपुर : गांव में शुद्ध दूध की कमी और डेयरी उद्योग में असीम संभावनाओं कोे अवसर के रूप में लेते हुए विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के भंवरमाल निवासी श्री अमीरचंद गुप्ता सफल उद्यमी बन अच्छी आमदनी कर रहे हैं। अमीरचंद बासमती डेयरी फार्म के संचालक व एक सफल उद्यम है जो निरंतर अपने डेयरी के विस्तार के लिए प्रयासरत् है। 70 वर्षीय ऊर्जावान अमीरचंद ने यह फार्म पशुधन विकास विभाग के राज्य उद्यमिता विकास योजना के सहयोग से स्थापित किया है। अमीरचंद बताते हैं कि वर्ष 2016 में उन्हें योजना के बारे में पता चला और उन्होंने डेयरी फार्म प्रारंभ करने का फैसला लिया। उम्र दराज होने के कारण पहले मुझे घर वालों ने डेयरी फार्म शुरू करने से मना किया, परन्तु मेरे गांव व घर में शुद्ध दूध की उपलब्धता हो सके और मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, यही सोचकर मैंने नजदीकी पशु चिकित्सालय रामानुजगंज में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत मैंने 12 लाख रूपए बैंक से लोन लिया, लोन मिलने के बाद मैंने योजना अनुरूप 1.5 लाख रूपए की लागत से 15 पशुओं के लिए आवास बनवाया, पानी की व्यवस्था हेतु बोर खनन तथा सबमरसिबल में कुल 1 लाख रूपए खर्च हुए। तत्पश्चात् 9 लाख रूपए में 15 भारतीय उन्नत नस्ल के गाय खरीदे और सभी गायों का बीमा कराया तथा योजना के अनुसार गोबर से वर्मी खाद बनाने के लिए 50 हजार रूपए की लागत से वर्मी टांका भी बनवाया। इस प्रकार कुल 12 लाख की लागत से बासमती डेयरी फार्म की शुरूआत हुई। डेयरी फार्म कार्यशील होने पर डेयरी के भौतिक सत्यापन उपरांत योजनानुरूप मुझे अंशदान की राशि 6 लाख रूपये अर्थात् 50 प्रतिशत राशि पशुधन विकास विभाग बलरामपुर से प्राप्त हुआ। पहले ही साल फार्म से प्रतिदिन औसत 70 से 80 लीटर दूध उत्पादन होने लगा जिससे डेयरी संचालन खर्च, बैंक लोन का ईएमआई आदि चुकाने के बाद मुझे लगभग 10 से 12 हजार रूपए प्रति माह लाभ मिल रहा था। पशुधन विकास विभाग द्वारा डेयरी के गायों में किए गये कृत्रिम गर्भधान से उन्नत नस्ल के बछड़े एवं बछिया के होने से दूसरे एवं तीसरे साल से मुझे दूध के साथ-साथ बछड़े, बछिया एवं वर्मी खाद बेचकर आय प्राप्त हो रही है। वर्तमान में 15 से 20 हजार रूपए प्रति माह शुद्ध आय प्राप्त हो रही है तथा मेरे पास गाय एवं बछिया मिलाकर कुल 24 पशु है। अमीरचंद पशुधन विकास विकास विभाग की योजना से लाभान्वित होकर एक सफल उद्यमी बन कार्य कर रहे हैं, साथ ही उन्हें घर वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। 70 वर्षीय ऊर्जावान अमीरचंद डेयरी फार्म के संचालक जिले के अन्य पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा के स्त्रोत बनकर आगे आये हैं तथा अन्यों को भी प्रोत्साहित कर रहे है।

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार की सहायता राशि
बलरामपुर: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-12 (3) के तहत् कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है। कोविड से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदक द्वारा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बलरामपुर के नाम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीडीएसी कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति से जारी प्रमाण-पत्र, आवेदक के आधार नम्बर की छायाप्रति तथा आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जो आधार कार्ड से लिंक हो, जमा कराना होगा। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में अनुग्रह राशि हेतु आवेदन कार्यालयीन समय पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं प्राप्त आवेदनों में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर जिला कार्यालय बलरामपुर को उपलब्ध कराएं ताकि भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सके।

आयुष्मान कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक, योजना की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 104 पर करें सम्पर्क
बलरामपुर : राज्य नोडल एजेंसी रायपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान कार्ड पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 नियत की गई है। अतः जिले के समस्त नागरिक(महिला, पुरूष, वृद्ध, बालक, बालिका एवं अन्य) जिन्होंने 30 सितम्बर 2021 तक किसी भी कारणवश आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया हैं, वे सभी अपने नजदीकी च्वाईस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, पंजीकृत शासकीय जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य में परिवार से सभी सदस्य(जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाये हैं) क्रियाशील राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर उपस्थित होकर पूर्णतः निःशुल्क आयुष्मान कार्ड पंजीयन करा सकते हैं। उक्त योजना के संबंध में अधिक जानकारी/पैकेज सूची/समस्या निवारण शिकायत हेतु हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर 104 में किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकता है अथवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टी.पी.ए. असिस्टेंट(आयुष्मान मित्र) से संपर्क कर सकते हैं।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *