रायपुर वॉच

अब महंगी शादी को रिटर्न में नहीं दिखाया तो देना होगा 77.25 फीसद जुर्माना, अब शादी के उमंग में जीएसटी भी संग-संग होगा

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रायपुर : आयकर नियमों में बहुत से बदलाव हुए है, इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर नियमों की मानें तो आपको आपके आय का स्त्रोत मालूम होना चाहिए और ऐसा नहीं है तो आपको बड़ी मुसीबत में पड़ सकते है। इसे ऐसा भी समझ सकते है कि अगर आप शादी पार्टी या कोई भी कार्यक्रम करते है तो इसमें अपनी इच्छानुसार खर्च भी करते है। लेकिन अब आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आपके पास आय के स्त्रोत की पूरी जानकारी हो। साथ ही इस शादी पार्टी का पूरा खर्च आप अपने रिटर्न फाइल में भी दिखाएं। अगर ऐसा नहीं करते है और आयकर के घेरे में आ जाते है तो आपको 77.25 फीसद टैक्स देना पड़ेगा।

बोगस रिटर्न फाइल बनवाई तो होगा नुकसान

अगर आपने बोगस रिटर्न पाइल बनवाई तो आपको नुकसान उठाना होगा। यहां यह जानना जरूरी है कि अगर आप नियमित करदाता है तो आप नियमित करदाता है तो आय का सही स्त्रोत मालूम होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने शादी में 50 लाख खर्च की है और आपके पास आयकर विभाग की ओर नोटिस पहुंचा और 50 लाख रुपये का हिसाब पूछा जा रहा है। आप स्त्रोत की सही जानकारी भी नहीं दे पा रहे है और रिटर्न में भी इस खर्च का उल्लेख नहीं है। इस पर आपको 37 लाख से अधिक का टैक्स जमा करना होगा।

आयकर की धारा 115 बीबीई में यह है उल्लेख

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर की धारा 115 बीबीई में कहा गया है कि आयकर फाइल और दिखाई गई आय के संबंध में आपको जागरुक रहना होगा। शादी में खर्च करने के बाद भी उसे रिटर्न फाइल में न दिखाने पर आयकर की कार्रवाई होती है। इस नियम के अनुसार 60 फीसद टैक्स और जुर्माना व सेस मिलाकर 77.25 फीसद टैक्स होता है।

अब शादी पर भी जीएसटी भारी

अब शादियों में भी जीएसटी भारी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि मैरिज हाल और टेंट पर भी अब 18 फीसद जीएसटी देना होगा। कुछ समय पहले तक मैरिज हाल पर 15 फीसद जीएसटी था। इसी तरह टेंट पर भी जीएसटी 12 फीसद से बढ़कर 18 फीसद हो गया है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि अगर शादी में 5.50 लाख का खर्च किया तो औसतन 92 हजार 500 रुपये का जीएसटी भरना होगा।

शादी में जीएसटी का असर

मैरिज गार्डन 18 फीसद जीएसटी, टेंट 18 फीसद जीएसीट, लाइट 18 फीसद जीएसटी, फोटो-वीडियो 18 फीसद जीएसटी, डेकोरेशन 18 फीसद जीएसटी देना पड़ेगा। इनके साथ ही बैंड-बाडा, घोड़े-बग्घी, शादी कार्ड, कैटरिंग पर भी 18 फीसद जीएसटी देना होगा।

जीएसटी के पहले था वैट

मैरिज हाल, टेंट, लाइटिंग आदि पर पहले भी वैट देना पड़ता था। वैट टैक्स सभी पर अलग-अलग था और पांच से दस फीसद तक था।

40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी से छूट

जीएसटी नियमों के अनुसार 40 लाख रुपये तकटर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी।

आय छिपाने के बजाए ईमानदारी से भरें अपना रिटर्न

इस प्रकार आय छिपाने के बजाए पूरी ईमानदारी से अपना रिटर्न भरें और किसी भी प्रकार की होने वाली परेशानी से बचें। आयकर नियमों का पालन करें। -चेतन तारवानी, पूर्व अध्यक्ष, आयकर बार एसोसिएशन

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