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जेल में कोरोना विस्फोट, छह बच्चों समेत 39 लोग हुए संक्रमित

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मुंबई : भायखला महिला जेल में पिछले 10 दिनों के दौरान कैदियों और छह बच्चों समेत कुल 39 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान कुल 120 कैदियों की जांच की गई थी. उन्होंने कहा कि संक्रमण से पीड़ित 39 में से 36 को पास के पाटनवाला स्कूल में आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि एक गर्भवती महिला को एहतियात के तौर पर जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच, बीएमसी के ई वार्ड के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जेल को निरूद्ध क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है.

महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर सरकार की गाइडलाइंस

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का सामना करने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) की कमी का संकट ना हो, इस वजह से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादकों को यह निर्देश दिया है कि वे ऑक्सीजन का 95 फीसदी तक स्टॉक संभाल कर रखें.

राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में एलएमओ उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों को 30 सितंबर 2011 तक 95 फीसदी स्टॉक बचाकर रखने का निर्देश दिया गया है और अगले आदेश तक ऑक्सीजन के स्टॉक रखने से संबंधित नियमों और शर्तों का पालन करने को कहा गया है. हर प्लांट इस बात का इत्मीनान और इंतज़ाम रखे कि उसके उत्पादन केंद्र में ऑक्सीजन का उत्पादन पूरी क्षमता से हो रहा हो. राज्य के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में यह सुनिश्चित करें कि वहां सभी एलएमओ उत्पादक (चाहे वे सार्वजिनक हों या निजी) ऑक्सीजन का स्टॉक जमा करें. इस बारे में वे जितनी जल्दी हो सके, तैयारी करें. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और वैद्यकीय शिक्षण और औषधि द्रव्य विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अत्यधिक बढ़ने की स्थिति में नॉन-मेडिकल ऑक्सीजन का भी सही इस्तेमाल कर सकें.

तीसरी लहर की तैयारी

महाराष्ट्र में कोविड 19 की दूसरी लहर अप्रैल से जून 2021 के बीच कायम थी और इस दरम्यान सात लाख मामलों में 1850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया. कोविड की दूसरी लहर के वक्त यह देखने में आया कि कई उत्पादकों के पास ऑक्सीजन के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं थे और वे मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रहे थे. इसी तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर (Third Wave of Corona) से निपटने की पहले से ही तैयारी रखी जा रही है.

ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर इस काम की निगरानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के आयुक्त करेंगे. जिला स्तर पर यह काम जिलाधिकारी और महानगरपालिका स्तर पर यह काम महापालिका आयुक्त का होगा. नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार इन्हीं अधिकारियों के पास होगा. यह गाइडलाइंस 24 सितंबर को जारी की गई है. आदेश की तारीख से ही यह नियमावली लागू मानी जाएगी और अगले आदेश तक यह लागू रहेगी.

महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल और 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थल खुलेंगे

महाराष्ट्र सरकार ने 4 अक्टूबर से स्कूल, 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थल और 22 अक्टूबर से थिएटर्स खोलने का फैसला किया है. अब मुंबईकरों की ओर से सबके लिए मुंबई लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है.

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