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सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा बदलाव, चालक की बगल वाली सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता कब से जरूरी, जानें

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  • मंत्रालय जल्‍द जारी करेगा अधिसूचना

नई दिल्‍ली : सड़क परिवहन मंत्रालय चालक के बगल वाली सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता वाली अधिसूचना की समय सीमा में बदलाव करने जा रहा है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते ज्‍यादातर राज्‍यों में लॉकडाउन लगा था. इस वजह से सड़क परिवहन मंत्रालय एयरबैग की अनिवार्यता की डेट को बढ़ाकर (Date Extended) 31 दिसंबर के बाद करने जा रहा है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले वर्ष अधिसूचना (Notification) जारी कर 31 मार्च 2021 के बाद बनने वाले वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा 31 अगस्‍त 2031 के बाद से मौजूदा सभी मॉडलों पर आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वाहन निर्माताओं को सड़क परिवहन मंत्रालय चार माह की और राहत देने जा रहा है. जल्‍द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर कर दी जाएगी. जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद निर्मित मौजूदा सभी मॉडलों पर आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य होगा. सड़क हादसे के दौरान वाहनों में सबसे ज्‍यादा खतरा चालक और उसके बगल में बैठे व्‍यक्ति को होता है. आमने सामने से टक्‍कर पर दोनों की जान तक बन आती है. ऐसे हादसों को टालने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग की अनिवार्य कर दी है. इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

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