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2 पंचायत सचिव निलंबित, जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई, इस वजह से गिरी निलंबन की गाज… जानिए…

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जांजगीर-चांपा : जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने मालखरौदा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भडोरा के सचिव सुरेश चंद्रा एवं ग्राम पंचायत मरघट्टी सचिव बेदराम साहू को बिना सरपंच के हस्ताक्षर से राशि आहरण करने, कार्यों में लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जिपं सीईओ ने बताया कि मालखरौदा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भडोरा के सचिव द्वारा एकल बिना सरपंच के हस्ताक्षर से पंचायतों की राशि आहरण एवं पंचायत निर्वाचन आचार संहिता के दौरान या बाद में राशि आहरण की जांच की गई। जांच में 6 कार्यों में सरपंच के बिना हस्ताक्षर के राशि 17.052 लाख का आहरण किया जाना पाया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत मरघट्टी के सचिव के द्वारा बगैर सरपंच के हस्ताक्षर के 4 कार्यों में राशि 10.469 लाख रूपए आहरण करना पाया गया। उक्त दोनों ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किए गए कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के तहत विपरीत है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव सुरेश चंद्रा एवं बेदराम साहू को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय मालखरौदा निर्धारित किया गया है।

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