रायपुर : राज्य सरकार ने पटाखा के स्थायी व अस्थायी लाइसेंस, सिनेमा लाइसेंस के साथ-साथ पेट्रोल पंप-विस्फोटक अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया है। अब पटाखा के लिए स्थायी लाइसेंस 30 दिन में और अस्थायी लाइसेंस 21 दिन में जारी करना होगा। वहीं सिनेमा लाइसेंस व पेट्रोल पंप-विस्फोटक अनापत्ति प्रमाणपत्र का निपटरा 75 दिन के भीतर करना होगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पटाखा के स्थायी व अस्थायी लाइसेंस के लिए लिपिक को एक दिन में आवेदन आगे बढ़ाना होगा। पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन 7 दिन के भीतर देना होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था पेट्रोल पंप-विस्फोटक अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए भी होगी। इसमें पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के साथ एसडीएम और नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक का भी प्रतिवेदन देना होगा। सिनेमा लाइसेंस के लिए भी तीनों विभागों का प्रतिवेदन लगेगा। इन सब का आवेदन अब लोक सेवा केंद्रों में करना होगा। इसके आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
ये लगेंगे जरूरी दस्तावेज
पटाखा लाइसेंस- आवेदन के साथ साइट मैप व अन्य दस्तावेज।
पेट्रोल पंप-विस्फोटक- साइट प्लान, भूमि व्यपवर्तन के दस्तावेज, पेट्रोलियम कंपनी की सहमति, फायद सेफ्टी प्रमाणपत्र, मिसल अभिलेख या अधिकार अभिलेख।
सिनेमा लाइसेंस- साइट प्लान, भूमि व्यपवर्तन के दस्तावेज, पेट्रोलियम कंपनी की सहमति, फायद सेफ्टी प्रमाणपत्र, मिसल अभिलेख या अधिकार अभिलेख।