बाललकृष्ण मिश्रा/सुकमा : कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत् वर्ष 2021-22 के देशी-विदेशी मदिरा लायसेन्स शर्त की कंडिका-16 के तहत् 20 अगस्त को मोहर्रम के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया हैं। इस दिवस को जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकान, सीएस 2 (द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 तथा एफएल 7 सैनिक केन्टीन पूरी तरह बंद रहेगी।
मोहर्रम के अवसर पर 20 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित

